ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
पहले निर्धारित राजस्व से कम दर पर आवंटित की गईं शराब की दुकानों के दोबारा आवंटन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी नहीं हो सकी। ठेकेदारों ने दोपहर बाद तक अपनी निविदाएं डालीं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। आबकारी अपर आयुक्त पीएस गर्ब्याल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कुछ दिन पहले निर्धारित राजस्व से कम दर पर आवंटित की गईं 178 शराब की दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद दोबारा आवंटन की प्रक्रिया की गई। प्रक्रिया के तहत सोमवार को दोपहर तक ठेकेदारों से अधिकतम बोली के लिए निविदाएं मांगी गई थीं, जिन्हें शाम पांच बजे से खोला जाना था। इससे पहले ही हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के कुछ ठेकेदार हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके चलते विभाग ने दुकानों का आवंटन रोक दिया। वहीं दुकान आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से दून समेत अन्य स्थानों पर कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही मुख्यालय के अधिकारी भी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे।