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आरटीई में दाखिल के लिए प्रवेश प्रक्रिया एक अप्रैल से

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर और अपवंचित वर्ग के बच्चों के कोटे की 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा सत्र 2018-19 में प्रवेश के लिए 10 से 22 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर और अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित की गई हैं। एलकेजी में प्रवेश के लिए बच्चे की जन्म तिथि एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 एवं कक्षा एक में प्रवेश के लिए एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए। इसमें अप वंचित वर्ग से आशय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार की ओर से घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा एवं तलाकशुदा माता-पिता पर आश्रित हों से हैं। कमजोर वर्ग में ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 55 हजार या इससे कम है। वहीं सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सात अप्रैल तक पंजीकरण कराना होगा। जरूरत पड़ने पर 27 अप्रैल को दाखिलों के लिए लॉटरी प्रक्रिया होगी। इस मामले में 12 मई तक शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद द्वितीय लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी।
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