मतदान से 48 घंटे पूर्व 13 फरवरी की शाम पांच बजे से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई। जो कि 16 फरवरी मध्य रात्रि तक लागू रहेगी।
इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी, बीमार और बुजुर्गों के अलावा कोई व्यक्ति लाठी-डंडा लेकर नहीं चल सकेगा। इतना ही नहीं एक जगह पर ईंट, पत्थर भी एकत्रित नहीं किए जाएंगे।
सोमवार को जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने निर्देश दिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप, सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालय पर लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय एवं दल ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे विभिन्न समुदाय की भावना भड़के।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें एवं अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ को जनपद की सीमा में एकत्रित नहीं करेंगे।
ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों, बीमार, बुजुर्गों के अलावा कोई व्यक्ति लाठी लेकर नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, दल की ओर से मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में राजनीतिक भाषण, पोस्टर, संगीत समेत चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।