अभियंता पर लगाया 75400 रुपये का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बिजली उपभोक्ता की शिकायत के बावजूद निर्धारित समय में खराब मीटर नहीं बदलने पर विद्युत लोकपाल ने संबंधित अधिकारी पर 1508 दिन के लिए 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 75400 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विद्युत लोकपाल ने उपभोक्ता को भी हिदायत दी है कि वह बकाया बिजली बिल का भुगतान यूपीसीएल को करें।
हरिद्वार के भगवानपुर निवासी अरविंद कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विद्युत लोकपाल विभापुरी दास की अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें बताया गया था कि साल 2010 में उसका बिजली मीटर खराब हो गया। इसकी शिकायत संबंधित अभियंताओं से की गई लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे आईडीएफ बिल भेजते रहे। जबकि नियमों के तहत खराब मीटर को शिकायत की तिथि से एक माह में बदलना चाहिए। इसके अलावा विद्युुत नियामक आयोग के प्रावधानों के तहत तीन माह बाद आईडीएफ बिल भी नहीं दिया जा सकता है। वादी अरविंद कुमार ने विद्युुत लोकपाल की अदालत में बताया कि उसने विद्युत उपभोक्ता फोरम में भी वाद दाखिल किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। आखिरकार वाद की सुनवाई करते हुए विद्युत लोकपाल विभापुरी दास ने आदेश जारी किया कि शिकायत के बावजूद मीटर नहीं बदलने वाले संबंधित अभियंता से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1508 दिन का जुर्माना 75400 रुपये वसूला जाए। साथ ही उपभोक्ता को हिदायत दी कि वह बकाया बिल का भुगतान करे।