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एक्सप्रेस-वे, फोर लेन हाईवे पर सरपट नहीं दौड़ सकेंगे गाड़ियां

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे, फोर लेन हाईवे के अलावा नगर निकायों के भीतर की सड़कों पर वाहन चलाने की गति सीमा नए सिरे से तय कर दी है। एआरटीओ अरविंद पांडे का कहना है कि इस संबंध में मंत्रालय की ओर से छह अप्रैल 2018 को आदेश जारी किया गया है, लेकिन अभी मुख्यालय से ऐसा कोई आदेश लिखित में नहीं आया है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइड लाइन के मुताबिक चालक समेत आठ सवारियों वाले वाहन एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम स्पीड 120 किमी/प्रति घंटा, फोर लेन राजमार्ग पर 100, नगर निकायों और अन्य सड़कों पर 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसके अलावा चालक समेत नौ से अधिक सवारियोें वाले वाहनों की अधिकतम गति एक्सप्रेस वे पर 100 किमी, फोरलेन राजमार्ग पर 90 व नगर निकायोें की सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा होगी। भार वाहन (ट्रक आदि) एक्सप्रेस-वे और फोरलेन राजमार्ग पर 80 किमी प्रति घंटा व नगर निकायों की सड़कोें पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकेंगे। मोटरसाइकिल व अन्य दोपहिया वाहन एक्सप्रेस व फोरलेन राजमार्ग पर अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा व नगर निकायोें की सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकेंगे। हालांकि एआरटीओ अरविंद पांडे का कहना है कि अभी लिखित में मुख्यालय से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।
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