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शिक्षिका की नियुक्ति नियम विरुद्ध, कार्रवाई के आदेश

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शिक्षिका की नियुक्ति नियम विरुद्ध, कार्रवाई के आदेश
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विवि के संघटक जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की कंप्यूटर साइंस शिक्षिका डॉ. प्रीति डिमरी की नियुक्ति को शासन ने नियम विरुद्ध पाया है। शासन ने इस बाबत कॉलेज के निदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर, डॉ. प्रीति डिमरी का कहना है कि वह निर्दोष हैं।
जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत डॉ. प्रीति डिमरी की नियुक्ति के संबंध में दून निवासी सावित्री वर्मा ने शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि प्रीति डिमरी को इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बावजूद साठगांठ कर तैनाती दे दी गई। पहले संविदा पर नियुक्ति दी गई और उसके पांच महीने के बाद नियमित कर दिया गया था। मामले में जांच रिपोर्ट वर्ष 2017 में आई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने न्याय विभाग से सलाह मांगी थी। न्याय विभाग ने शिकायत को सही मानते हुए प्रो. प्रीति डिमरी की नियुक्ति को नियम विरुद्ध माना है। शासन ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को इस मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक बुलाकर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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कोट्स :::
प्रो. प्रीति डिमरी की नियुक्ति अवैध थी, जो कागजों में प्रमाणित हो चुकी है। शासन भी इसे अवैध मानते हुए कार्रवाई के आदेश दे चुका है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी शिक्षिका और उनकी नियुक्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिकवरी भी होनी चाहिए।
- सावित्री वर्मा, शिकायतकर्ता

मेरी नियुक्ति को लेकर एकतरफा कार्रवाई की गई है। किसी भी जांच में मुझसे मेरा पक्ष नहीं जाना गया है। हमने शासन में अपना पक्ष रख दिया है। 2018 की बीओजी में भी यह साफ हो चुका है कि मेरी नियुक्ति ठीक है। - प्रो. प्रीति डिमरी, आरोपी शिक्षिका
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मामले में बीओजी बुलाने के निर्देश मिल चुके हैं। चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई गई है। 23 मई के बाद बैठक बुलाएंगे। इस बैठक में ही नियुक्ति पर फैसला लिया जाएगा। - प्रो. एमपीएस चौहान, निदेशक, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
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