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देहरादून: 31 जनवरी के बाद कॉमर्शियल हाउस टैक्स पर नहीं मिलेगी 25 फीसदी छूट

Wed, 29 Jan 2020 11:07 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • एक फरवरी से 32 नए वार्डों में व्यवसायिक भवनों पर पांच प्रतिशत की छूट की जा रही खत्म  
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देहरादून नगर निगम - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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देहरादून नगर निगम के 32 नए वार्डों में मौजूद व्यवसायिक भवनों से वसूले जाने वाले कॉमर्शियल हाउस टैक्स पर 31 जनवरी तक 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। एक फरवरी से पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट खत्म खत्म कर दी जाएगी। 15 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसे नगर निगम आगे नहीं बढ़ा रहा है। 

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निगम प्रशासन ने 72 नए गांवों के निगम में शामिल होने के बाद बने 32 वार्डों में कॉमर्शियल हाउस टैक्स की दरें पिछले वर्ष लागू की थी। साथ ही 31 जनवरी तक कॉमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर निगम ने 20 फीसद छूट के साथ ही शेष राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का एलान किया था। ऐसे में दो दिन बाद यह छूट खत्म हो रही है। इसके बाद 15 फरवरी तक सभी वार्डों के भवन स्वामियों को 20 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। 

अब तक 25 करोड़ आया राजस्व 
भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि नगर निगम अब तक करीब 25 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूला जा चुका है। 32 नए वार्डों में 10 हजार से अधिक व्यवसायिक भवन हैं, जिनसे करोड़ों रुपये हाउस टैक्स आना है। लेकिन, अभी तक करीब 500 लोगों ने अपना हाउस टैक्स जमा कराया है। 
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इन वार्डों को मिलेगा छूट का लाभ 
मालसी, डांडा लखौंड, ननूरखेड़ा, आमवाला तरला, मोहकमपुर, मियांवाला, बंजारावाला, भारुवाला ग्रांट, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-1, नत्थनपुर-2, डोभाल चौक, विजयपुर, हरभजवाला, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, लाडपुर, नेहरूग्राम, रायपुर,  सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नथुवावाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-1, आरकेडिया-2, नकरौंदा।

नए 32 वार्डों के व्यवसायिक भवनों पर लागू कॉमर्शियल हाउस टैक्स 31 जनवरी तक जमा करने पर 20 और अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक फरवरी से पांच प्रतिशत की छूट खत्म कर दी जाएगी। यहां के आवासीय भवनों को 10 साल तक हाउस  टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। 
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-विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त 

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