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एमएनटी बिल्डकॉन व सिग्नेचर टॉवर पर 20-20 लाख जुर्माना

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) ने एमएनटी बिल्डकॉन और सिग्नेचर टॉवर पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरी ओर निशु कंस्ट्रक्शन को निवेशकों को धनराशि वापस देने के निर्देश दिए हैं।
रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि देहरादून स्थित एमएनटी बिल्डकॉन की व्यावसायिक परियोजना के तहत निवेशकों को तय समय पर कब्जा नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। बिल्डर ने वर्ष 2015 में कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया। रेरा में मामला आने पर बीते वर्ष 13 सितंबर 2018 तक कब्जा देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी कब्जा नहीं दिया गया। तीन निवेशकों ने शिकायत की थी कि उन्होंने व्यावसायिक स्थान बुक कराया था और बुकिंग के दौरान बिल्डर ने एश्योर्ड रिटर्न मनी स्कीम के तहत निर्धारित समय में तय राशि लौटाने का अनुबंध भी किया था, लेकिन बिल्डर ने कुछ राशि देकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके बाद अब रेरा ने आदेश दिए हैं कि या तो बिल्डर रिटर्न मनी स्कीम की राशि लौटा दे या फिर उतनी राशि का निवेशकों को व्यावसायिक स्थान दे। इसके अलावा एमएनटी बिल्डकॉन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह सिग्नेचर टॉवर द्वारा भी साइट का पास कराया गया नक्शा एक्सपायर हो गया है। साथ ही साइट पर कामकाज भी ठप है। इस मामले में रेरा ने सिग्नेचर टॉवर पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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उधर, रुड़की में निशु कंस्ट्रक्शन के हेरिटेज एवेन्यू परियोजना के खिलाफ मिली शिकायतों में समयसीमा के बाद भी कब्जा नहीं देने पर रेरा ने बिल्डर को निवेशकों को धनराशि ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि रेरा की ओर से बीते तीन अप्रैल 2019 तक जुर्माना प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया था।
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