किशोरी से दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
किशोरी से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने मामले में दो साल से भी कम समय में फैसला सुनाया है।
मामला तीन जुलाई 2016 को वसंत विहार थाने में दर्ज किया गया था। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में जुटी पुलिस ने कुछ दिन बाद ही किशोरी को सात जुलाई को गांधी ग्राम निवासी अरशद खान के कब्जे से बरामद कर लिया था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेटी बयानों में कहा था कि अरशद उसे नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था और उसके साथ कई बार दुराचार किया। आरोप था कि अरशद ने उसे कई दिनों तक दिल्ली में रखा था। इसके बाद जब पैसे खत्म हो गए तो अरशद उसे देहरादून ले आया था। आरोपी तभी से जेल में बंद है।
यह मामला विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसमें दोषी अरशद को दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।