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सूचना मांगने वालों को समय पर दें सूचना

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गोपेश्वर। डीएम आशीष जोशी ने सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना समय पर उपलब्ध कराने के लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि अधिकारी किसी भी दशा में भ्रमित सूचना आवेदक को न दें।
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बृहस्पतिवार को सूचना अधिकार अधिनियम की कार्यशाला में डीएम ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक माह का समय निर्धारित है, लेकिन अंतिम दिन का इंतजार किए बिना जल्दी ही आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाए। कहा कि अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की ओर से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास है, तो ऐसे आवेदन पत्रों को पांच दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने बीपीएल श्रेणी के आवेदकों के आवेदन करने पर इसकी पुष्टि करते हुए अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचनाओं को वास्तविक रुप से ही उपलब्ध कराएं। अपनी ओर से सूचनाओं में किसी भी प्रकार का विश्लेषण न करें। इस मौके पर सीडीओ विनोद गोस्वामी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक डा. एमएस सजवाण, जिला विकास अधिकारी आनंद सिंह आदि मौजूद थे।
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