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बीमा कंपनी को छह लाख रुपये भुगतान के आदेश

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने साड़ी शोरूम में लगी आग से भवन को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दिए हैं। नुकसान के एवज में बीमा कंपनी को छह लाख रुपये 30 दिन के भीतर अदा करने होंगे। इसके अलावा 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता फोरम के भूपेंद्र सिंह दुग्ताल के समक्ष वर्ष 2014 में ऋषिकेश स्थित एक साड़ी के शोरूम में आग लगने से हुए भुगतान का मामला प्रस्तुत किया गया था। वादी पूनम साड़ी एंड हैंडलूम इंपोरियम ऋषिकेश की मालिक पूनम रानी के अनुसार उन्होंने व्यापार के लिए अल्मोड़ा को-ऑपरेटिव बैंक से 35 लाख रुपये की लिमिट बनवाई थी। साथ ही इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हल्द्वानी शाखा से 18.85 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी कराया। व्यापार ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच 19 अगस्त 2014 को उनके शोरूम में आग लग गई। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया और बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा। नुकसान के क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया तो 16 सितंबर 2015 को सामान के नुकसान के एवज में 14 लाख 96 हजार 516 रुपये का भुगतान कर दिया गया, लेकिन भवन नुकसान का करीब छह लाख भुगतान नहीं किया। बीमा कंपनी क्लेम प्रक्रिया में होने का आश्वासन देती रही। इस पर पूनम रानी ने इंश्योरेंस कंपनी को कई बार नोटिस दिए, लेकिन भुगतान नहीं मिला। इसके बाद पूनम रानी ने दो माह पूर्व इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की। अपने पक्ष में पूनम रानी ने उत्तराखंड अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सामान और भवन दोनों को नुकसान दर्शाया गया था। इसके जवाब में कंपनी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को छह लाख रुपये भवन नुकसान की भरपाई के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं। 30 दिनों की समयावधि के बाद यह राशि नौ फीसदी वार्षिक दर के साथ लौटानी होगी।
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