रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर बिल्डर को नोटिस
ब्यूरोे/अमर उजाला
देहरादून। रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) ने दो साल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एक बिल्डर को नोटिस भेजा है। साथ ही जल्द जवाब न देने पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। इस बिल्डर का मसूरी रोड पर राजपुर में प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर फ्लैट बेच दिए।
रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि बिल्डर योगेश सिंघला की ओर से राजपुर रोड पर डीआईटी के पास अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। जिसका नक्शा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से पास कराया गया है, लेकिन बिल्डर ने रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। नियमों के तहत बगैर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिल्डर किसी भी व्यक्ति से प्लाट, फ्लैट या भवन खरीदने या बुक कराने का अनुरोध नहीं कर सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट का प्रचार भी नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद बिल्डर द्वारा कई फ्लैट बेच दिए गए। रेरा की ओर से 30 जनवरी 2018 को बिल्डर को पत्र लिखकर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बीती 17 मई को भी बिल्डर को पत्र लिखकर चेतावनी दी गई थी। फिर भी बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे लेकर बिल्डर को 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। दो से तीन दिन के भीतर जवाब नहीं मिलने पर 40 लाख रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।