ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
गारंटी अवधि में खराब मोबाइल नहीं बदलने वाले विक्रेता को जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल की कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा विक्रेता को खरीददार की मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी 10 हजार रुपये अदा करने होंगे। यह फैसला भूपेंद्र सिंह दुग्गल की अध्यक्षता वाली फोरम ने सुनाया है।
वसीम खान निवासी सुभाष रोड ने वर्ष 2014 में पलटन बाजार स्थित गैलोर्ड इंपोरियम से 20500 रुपये का एक मोबाइल खरीदा था। खरीदने के एक सप्ताह के भीतर ही मोबाइल में कई कमियां आनी शुरू हो गईं। ऐसे में वसीम ने विक्रेता से संपर्क किया तो उसने सर्विस सेंटर ले जाने की बात कही। इसके बाद वसीम खान मोबाइल को सर्विस सेंटर ले गए। सर्विस सेंटर की तरफ से मोबाइल का मदर बोर्ड बदल दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद मोबाइल फिर खराब हो गया। ऐसे में वसीम ने फिर से विक्रेता से संपर्क किया तो उसने मोबाइल बदलने से इनकार कर दिया। इसके बाद वसीम खान ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को फोरम ने फैसला सुनाया और विक्रेता को 20500 रुपये मोबाइल की कीमत, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये वाद खर्च के रूप में वसीम खान को देने का आदेश दिया।