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स्कूली वाहनों में कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश

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स्कूली वाहनों में कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। चलती स्कूल बस से गिरकर बच्चे के घायल होने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दून हैरिटेज स्कूल के उप प्रधानाचार्य व अन्य को को तलब किया। आयोग ने सभी वाहनों में एक सप्ताह के भीतर कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के बाद आयोग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने अन्य मामलों में भी सुनवाई की।
बुधवार को नंदा की चौकी स्थित बाल अधिकार संरक्षण अयोग में मामले की सुनवाई की गई। अध्यक्ष ऊषा नेगी ने दून हैरिटेज स्कूल भारुवाला, हिमालयन पब्लिक स्कूल, समर वैली स्कूल, उर्मिला नर्सिंग होम और बाल सुधार गृह की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों की मौजूदगी में सुनवाई की। जिसमें दून हैरिटेज स्कूल भारुवाला की बस से गिरकर बच्चे के घायल होने के मामले में उप प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा, एचओडी नवीन मेंहदीरत्ता व हेड मिस्ट्रेस आशिमा थापा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्कूल की ओर बोरा नर्सिंग होम में बच्चे का इलाज किया जा रहा है।
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इसके अलावा हिमालयन पब्लिक स्कूल को फीस वृद्धि मामले में आदेश दिए गए कि स्कूल की ओर से अमान्य शुल्कों को फीस में शामिल किया जाना गलत है। समर वैली स्कूल में री-एडमीशन के नाम पर फीस वसूली मामले में प्रधानाचार्य ने साफ किया गया कि बच्चों से अप्रैल, मई और जून की फीस ली गई है। उर्मिला नर्सिंग होम ऊधमसिंह नगर के विरुद्ध शिकायत मामले में संचालक सीमा चौहान ने पीड़ित बच्चे को पढ़ाने और उसके भरण-पोषण का आश्वासन दिया।
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