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जॉर्ज एवरेस्ट के सौंदर्यीकरण पर एनजीटी की रोक

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जॉर्ज एवरेस्ट के सौंदर्यीकरण पर एनजीटी की रोक
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ब्यूरो/अमर उजाला
मसूरी। नगर में स्थित पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट तक प्रस्तावित सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रोक लगा दी है। एक याचिका पर एनजीटी ने पार्क एस्टेट में निर्माण कार्यों के दौरान निकटवर्ती बिनोग वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी प्रभावित होने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन व वन विभाग से बिना जांच किए उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते वन विभाग ने काम शुरू करने की तैयारियों को रुकवा दिया है।
राज्य पर्यटन विभाग की ओर से पार्क एस्टेट हाथीपांव में भारत के पहले सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के आवास, आब्जरवेटरी सहित सड़क मार्ग व पार्किंग स्थलों का 23.60 करोड़ रुपयों की लागत से रखरखाव व विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए 17 फरवरी को माल रोड क्षेत्र के एक होटल में लोकार्पण कार्यक्रम होना तय प्रस्तावित है, लेकिन अब एनजीटी ने कार्यों के शुरू होने से पहले ही रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार, जिलाधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी को एक माह के अंदर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए आदेशित किया है।
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बताया गया है कि राहुल कुमार नामक व्यक्ति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की अपील की थी। अपीलकर्ता का कहना है कि पार्क एस्टेट में निर्माण कार्यों के दौरान निकटवर्ती बिनोग वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी प्रभावित हो सकती है।
इस मामले में एडिशनल सेक्रेटरी पर्यटन पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से 23.60 करोड़ की लागत से हाथीपांव जार्ज एवरेस्ट तक के सीसी रोड व पार्किंग स्थल का समतलीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिससे वहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आसानी हो। संपर्क मार्ग पर सीसी रोड बनाने के कार्य के लिए पूर्व में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा चुका है। उक्त स्थान पर नया कार्य नहीं किया जाना है। मात्र पुराने भवन व मार्ग का विकास किया जाना है। हम अपना पक्ष एनजीटी में समक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि हमें कार्यों की स्वीकृति मिल जाएगी।
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उधर डीएफओ कहकशां नसीम ने बताया कि जार्ज एवरेस्ट परिसर विनोग वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी से बाहर का क्षेत्र है लेकिन एनजीटी के आदेशों के बाद पार्क स्टेट के संपूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि जार्ज हाउस में किए जाने वाले कार्यों के लिए अभी तक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
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