माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता समाप्त
श्रीनगर। गढ़वाल विवि प्रशासन ने प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। अब छात्र माइग्रेशन के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विवि प्रशासन का कहना है कि उक्त निर्णय छात्र हित में लिया गया है। पूर्व में विवि प्रशासन ने प्रवजन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता कर दी थी।
गढ़वाल विवि प्रशासन ने बीते 17 नवंबर को आदेश जारी किया था, जिसमें सीबीसीएस के तहत वर्ष 2015 के बाद प्रवेशित छात्रों को प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया था। आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि ऑफ लाइन आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। यदि कोई छात्र प्रवजन प्रमाण पत्र लेने विवि के मुख्यालय आता है तो उसे भी एक दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि विवि के इस निर्णय पर छात्रों ने विरोध जताया था। जिस पर गढ़वाल विवि प्रशासन ने बीते 20 नवंबर को आदेश जारी कर प्रवजन प्रमाण पत्र के लिए ऑन लाइन आवेदन की बाध्यता समाप्त कर दी है। कुलसचिव कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब छात्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विवि प्रशासन का कहना है कि यदि किसी छात्र को तत्काल प्रवजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वह विवि मुख्यालय पहुंचकर पूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद हस्तलिखित प्रवजन प्रमाण पत्र ले सकता है।
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जारी - राजीव