ब्यूरो/अमर उजाला/ऋषिकेश।
डोईवाला। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए संबधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया तो कार्रवाई हो सकती है।
उपजिलाधिकारी डोईवाला और निर्वाचन अधिकारी कुश्म चौहान ने बताया कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है। उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर चलाने वाली विषय वस्तु को प्रमाणित करना होगा। यदि बिना प्रमाणित विषय वस्तु को सोशल मीडिया पर चलाया गया तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने से लेकर, भड़काऊ बातें और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी के बाबत निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के अलावा अध्यक्ष और सदस्य पदों के उम्मीदवार ने प्रचार के लिए बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है।