श्रीनगर। शहर क्षेत्र में आज से दुपहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में डीआईजी यातायात ने कोतवाली पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दुपहिया वाहन चालक सहित पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक शहर क्षेत्र में केवल दुपहिया वाहन चालक के लिए ही हेलमेट पहनना आवश्यक था। कोतवाल एनएस बिष्ट ने बताया कि डीआईजी यातायात ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सोमवार से दुपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट आवश्यक कर दिया गया है। ऐसा न किए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कोतवाली स्तर पर उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। जो विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाएंगी। कोतवाल बिष्ट ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है।