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बिना नक्शा पास कराए नहीं हो सकेंगे निर्माण

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गैरसैंण। तहसील सभागार में आयोजित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्माण के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास करना जरूरी बताया गया। एसडीएम जीआर बिनवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि नक्शा पास करने के लिए दो मीटर चौड़ा पैदल रास्ता और निर्माण स्थल की ढाल 30 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना नक्शा पास कर निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में लोगों को प्राधिकरण के प्रति जागरूक किया गया। प्राधिकरण के अभियंता मोनू कुमार ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग और राज्य मार्ग के 200 मीटर दायरे में आने वाले वाले गांवों को प्राधिकरण में शामिल कर लिया गया है। इसके चलते तहसील के राजस्व गांव कुमखोडी, ताल, बौंली, भण्डारसेरा, जुलगड, हालीसेरा, आदिबदरी, थापली, खेती, रण्डोली, माल्सी, दुगड़ासेरा, मरोड़ा, कालीमाटी, सलियांणा, ग्वाड़,बछुवाबाण, तल्ला मल्ला, दिवागाड़, खजूराखाल, बुखराखेत समेत कई गांवों को निर्माण कार्य के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता केएस बिष्ट, पूरण सिंह नेगी, मूसों के प्रधान वीरेंद्र लाल, पूर्व नगर सभासद पुष्कर कोलखी ने विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रभारी तहसीलदार नत्थी सिंह पंवार, तहसीलदार गैरसैंण दर्शनलाल मैठाणी, अवर अभियंता सीएस बुटोला, राकेश सजवाण, राजस्व उपनिरीक्षक हितेश डिमरी, शांति प्रसाद डिमरी समेत कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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