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न्याययिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया फैसला

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कर्णप्रयाग। नारायणबगड़ कस्बे की एक मोबाइल दुकान से चोरी करने के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चोरी के माल को इस्तेमाल करने पर एक-एक साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि 20 जनवरी 2018 की रात को नारायणबगड़ में मोबाइल शॉप शिखर फोटो स्टूडियो से मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी हो गई थी। दुकान स्वामी ने 21 जनवरी को पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च को इंद्र बूड़ा (21) बूड़ा निवासी कैलाली नेपाल, प्रेम बूड़ा (19) बूड़ा निवासी मरतड़ी नेपाल और मोती बूड़ा (19) हाल निवासी गुप्तकाशी को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में थे। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चोरी के सामान का इस्तेमाल करने के आरोप में एक-एक साल की सजा और 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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