ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने एसडीएम को ऋषिकेश में राफ्टिंग बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यूटीडीबी को कोर्ट के आदेश की याद दो दिन बाद आई है। हालांकि, हर साल 30 जून को स्वत: बरसात के चलते राफ्टिंग को रोक दिया जाता है। कौडियाला-मुनिकीरेती राफ्टिंग जोन में शनिवार बाद दोपहर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। अग्रिम आदेशों तक राफ्टिंग पर पाबंदी को बरकरार रखने की बात बोर्ड ने कही है। गंगा में राफ्टिंग प्रतिबंधित होने से कारोबारियों को भी झटका लगा है।
शनिवार को एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कौडियाला-मुनिकीरेेती राफ्टिंग जोन में राफ्टिंग बंद किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश में दो सप्ताह में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए सरकार को नियम व नीति बनाने को कहा है। तब तक राफ्टिंग समेत अन्य जल क्रीड़ाओं को भी रोक दिया गया है। न्यायालय की पाबंदी से राफ्टिंग कंपनियों के संचालक परेशान हैं। उनके सामने अब रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है।