कर्णप्रयाग। सरकार की ओर से गठित जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि बिना मानक के किए गए निर्माण बिना नोटिस के हटाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण के तहत कर्णप्रयाग, गौचर, थराली नगर निकाय सहित पोखरी, जिलासू, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़ और थराली तहसील के राजमार्ग से लगे गांवों को भी शामिल किया गया है।
ब्लाक सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और एसडीएम जीआर बिनवाल ने बताया कि प्राधिकरण में शामिल गांवों में 200 वर्ग मीटर भूमि में संयुक्त परिवार का आवास और 30 वर्ग मीटर भूमि में व्यवसायिक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे अधिक भूमि में निर्माण के लिए सभी ग्रामीणों को अनुमति लेनी होगी। बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर 25 सौ प्रतिदिन जुर्माना तय किया गया है। बैठक में गौचर के सभासद अनिल नेगी, इंदू पंवार, हरिकृष्ण भट्ट, अधिवक्ता भुवन नौटियाल ने कहा कि प्राधिकरण बनाते समय अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, जिससे अब दिक्कत हो रही है। कार्यशाला में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, निर्वतमान अध्यक्ष सुभाष गैरोला, अधिवक्ता महानंद मैठाणी, दुर्गेश भट्ट, जीआर बेंजवाल, बीपी सती, ईओ आरएस राणा, पुलिस उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल, अभियंता हरीश मैठाणी, राजीव चौहान आदि मौजूद थे।