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चमोली जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

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गोपेश्वर। थराली विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या और अपर निर्वाचन अधिकारी बी षणमुगम ने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन से जुडे़े अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चमोली जिले में 28 अप्रैल से 31 मई तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि आचार संहिता के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में राजकीय वाहन एवं परिसंपत्तियों का उपयोग वर्जित रहेगा। उन्होंने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को संबंधित क्षेत्रों में मतदेय स्थलों पर पानी, बिजली, शौचालय और आवास की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपर निर्वाचन अधिकारी बी षणमुगम ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने कहा कि उपनिर्वाचन के लिए जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। तीन मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 10 मई, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 11 मई, नाम वापसी 14 मई, मतदान 28 मई तथा मतगणना के लिए 31 मई का दिन निर्धारित किया गया है।
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