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अश्लील बात करने के आरोपी को एक साल की सजा

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थराली। युवती के साथ अश्लील बातें करने और धमकाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी को एक-एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि मामला 10 फरवरी 2015 का है। तहसील की एक युवती ने रूइसाण के युवक भरत सिंह पर उसे फोन पर परेशान करने का आरोप लगाया था। कहा था कि 10 फरवरी की रात्रि को भरत ने लगातार फोन कर अश्लील बातें कीं और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती के पिता ने राजस्व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में युवती के पिता ने बताया था कि आरोपी युवक भरत सिंह ने युवती की शादी कहीं और करने पर युवती के परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी थी। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से वह जमानत पर चल रहा था। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अश्लील बातें करने और जान से मारने के मामले में 1-1 साल की सजा सुनाई।
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