श्रीनगर। विभागीय कार्य के लिए विवि से बाहर जाने पर अपने वाहन का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को यात्रा बिल भुगतान के लिए वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र लगाना होगा। ऐसा न किए जाने पर कर्मचारियों को बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। गढ़वाल विवि प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
गढ़वाल विवि प्रशासन ने विभागीय कार्य के लिए विवि से बाहर अपने वाहनों का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब ऐसे कर्मचारियों को 10 रुपये प्रति किमी के स्थान पर 16 रुपये प्रतिकिमी मिलेंगे। हालांकि यह सुविधा 42 सौ से अधिक ग्रेड पे लेने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों को ही मिलेगी। विवि के कुलसचिव कार्यालय से शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है।