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पीड़ित परिवार को 435746 रुपये के भुगतान के दिए आदेश

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गोपेश्वर। जिला उपभोक्ता फोरम ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को बीमित धनराशि 4,35746 रुपये आठ फीसदी ब्याज दर के हिसाब से भुगतान करने के आदेश दिए। साथ ही वाद व्यय के रूप में पांच हजार और मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रुपये भी 45 दिनों में भुगतान करने के आदेश दिए।
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मेधुली देवी, ग्राम मंगरोली चमोली ने बताया कि उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी में अपने वाहन का बीमा करवाया था। यह बीमा 13 फरवरी 2007 से 12 फरवरी 2008 तक के लिए वैध था। 21 अक्तूबर 2007 को वाहन ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के समीप पंचपुलिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवारियों के साथ ही उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह की भी मौत हो गई थी। वाहन दुर्घटना की सूचना कर्णप्रयाग थाना पुलिस में भी दर्ज करवाने के साथ ही बीमा कंपनी को भी दी गई थी, लेकिन बीमा कंपनी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने वाहन का सर्वे किया, लेकिन बीमित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में मेधुली ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रदीप पंत, सदस्य क्रांति भट्ट और रैजा चौधरी ने फैसले में दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को मेधुली देवी को बीमा राशि के 4,35746 रुपये के भुगतान के आदेश दिए। साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद व्यय की धनराशि भी ब्याज सहित देने के आदेश दिए।
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