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हाईकोर्ट ने बेदखली आदेश पर लगाई रोक

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ब्यूरो/अमर उजाला
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ऋषिकेश।
उच्च न्यायालय ने स्वर्गाश्रम स्थित भारत साधु समाज बाजार की दुकानों से डीएम पौड़ी के बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक दुकानदारों के मामले में न्यायालय में वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने लगाई है।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी पौड़ी ने एक जनवरी 2008 को दुकानदारों को बेदखल करने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में भारत साधु समाज बाजार के व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में चार अक्टूबर 2017 को याचिका दाखिल की थी। जबकि नगर पंचायत स्वर्गाश्रम की एक अन्य याचिका पर सात अक्टूबर 17 को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विवादित भूमि पर सभी काबिजों को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। जिसके तहत पौड़ी प्रशासन ने दुकानदारों को जनवरी में दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया था। प्रशासन के नोटिस को दुकानदारों ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच में चुनौती दी थी। जिससे बेंच ने बुधवार को प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी।
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दुकानदारों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता महावीर त्यागी और प्रमोद बैलवाल ने बताया कि न्यायालय ने प्रशासन के दुकानें खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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दुकानदारों ने किया गंगा का दुग्धाभिषेक
ऋषिकेश। भारत साधु समाज बाजार के दुकानदारों की याचिका पर न्यायालय द्वारा प्रशासन के नोटिस पर रोक लगाने पर व्यापारियों ने हर्ष जताया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को गंगा का दुग्धाभिषेक किया। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा का विशेष पूजन किया। इस दौरान दिनेश अग्रवाल, नारायण सिंह राणा, इंद्रप्रकाश अग्रवाल, नारायण सिंह रावत, दीपक शर्मा, पूरण लाल, बीर सिंह राणा, परमानंद अग्रवाल, मनोज पोखरियाल, मदन शर्मा, राजीव कुकरेजा, माधव अग्रवाल, श्याम सिंह राणा, संजय अग्रवाल, देवेंद्र चौहान, शंभूनाथ, पंकज पोरवाल, नवीन राणा आदि मौजूद थे।
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