कर्णप्रयाग। उत्तर प्रदेश से स्थानीय बाजारों में फल सप्लाई करने वाले वाहन पर मंडी समिति ने 6900 का जुर्माना लगाया। समिति के सचिव यूडी उनियाल ने बताया कि वाहन की ओर से मंडी शुल्क जमा नहीं किया गया था। रूटीन चेकिंग के दौरान वाहन चालक से माल सप्लाई संबंधी दस्तावेज मांगे गए, जिसमें मंडी शुल्क जमा होने के दस्तावेज नहीं मिले। ट्रक में करीब 20 क्विंटल माल था। ऐसे में सप्लायर पर 6900 का जुर्माना लगाया है। साथ ही मानकों के अनुसार सप्लाई करने की हिदायत दी गई है।