चैक बाउंस के मामले में सजा और जुर्माना
-- आरोपी ने चिटफंड कंपनी और कमेटी में निवेश को ली थी रकम
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। अदालत ने 12 लाख रुपये के चैक बाउंस के मामले में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 12 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि, फैसला आने के बाद कोर्ट से आरोपी को जमानत मिल गई है। अधिवक्ता मुकेश शर्मा के मुताबिक मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत में दीप्ति विश्नोई पत्नी संजीव विश्नोई निवासी टीएचडीसी न्यू कॉलोनी, ऋषिकेश की ओर सेे नेहरुग्राम, मनेरीभाली कॉलोनी, ऋषिकेश निवासी सुशील शाह पुत्र करण दास शाह के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुनाया गया।
कोर्ट ने आरोपी सुशील को दोषी पाते हुए उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई। शर्मा ने बताया कि दीप्ति ने आरोपी सुशील शाह के कहने पर चिट फंड कंपनी और कमेटी में निवेश किया था। इसके साथ ही नकद रकम भी उधार दी थी। आरोपी ने दीप्ति को 12 लाख रुपये की रकम देनी थी। रकम मांगने पर उसने दीप्ति को 19 मई 2014 को चैक दे दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया।