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सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका

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हरिद्वार। अतिरिक्त सूचना शुल्क जमा करने के बाद भी सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आयोग ने सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन को अपने स्तर से नगर निगम की आवासीय सहित सभी संपत्तियों की दो महीने के अंदर जांच कराकर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है।
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नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से अतिरिक्त सूचना शुल्क जमा कराने और प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी सूचनाएं न देना महंगा पड़ा है। आयोग ने सचिव शहरी विकास को लोक सूचना अधिकारी के जनवरी और फरवरी माह के वेतन से 25 हजार रुपये की कटौती कर सामान्य प्रशासन उत्तराखंड शासन के खाते में जमा कराने का आदेश भी दिया है। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने दाखिल द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल को लोक सूचना अधिकारी नगर निगम को अतिरिक्त सूचना शुल्क लेने और विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी समय पूर्ण सूचना नहीं दिए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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