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शराब विरोधी आंदोलनकारियों को कोर्ट से जमानत

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श्रीनगर। शराब विरोधी आंदोलनकारियों को कोर्ट से जमानत दे दी गई है। 23 शराब विरोधी आंदोलनकारियों के खिलाफ शराब दुकान संचालक ने कोतवाली में विगत जून माह में मुकदमा दर्ज कराया था।
अलकनंदा किनारे स्थित गोशाला के समीप शराब की दुकान खोले जाने पर विगत जून माह में गोतीर्थाश्रम समिति के नेतृत्व में शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था। इस दौरान कई बार शराब विरोधी आंदोलनकारियों व शराब दुकान संचालकों की बीच तीखी नोकझोक भी हुई थी। दुकान संचालक संजय पटवाल ने आंदोलनकारी समीर रतूड़ी, प्रेमबल्लभ नैथानी, राजेश्वरी जोशी व शिवानी पांडे सहित करीब 23 आंदोलनकारियों के खिलाफ विभिन्न आरोपों में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे, जिस पर सभी आंदोलनकारियों को कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। बुधवार को 20 आंदोलनकारियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशि प्रसाद चमोली ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैय्यद गुफरान ने आंदोलनकारियों को जमानत दे दी।
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तीन आंदोलनकारी नहीं हुए पेश
श्रीनगर। 23 आंदोलनकारियों में से तीन आंदोलनकारियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण न करने वालों में आंदोलनकारी नवीन नौटियाल, अशोक बिष्ट व सरिता नेगी शामिल हैं।
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