उच्च न्यायालय के पारित आदेश 18 जून 2018 एवं माडिफिकेशन एप्लीकेशन में पारित आदेश 10 मई 2019 के अनुपालन में उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा तीन डी के अतिरिक्त अन्य प्रवक्ताओं के ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में तबादलों के लिए विकल्प स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।
प्रवक्ता और प्रिंसिपलों के इन चार जनपदों में तबादले नहीं किए गए, केवल उनके तबादले किए गए, जो गंभीर बीमार थे, लेकिन सहायक अध्यापक एलटी के तबादले किए गए हैं। एलटी के कुछ पर्वतीय जनपदों में 70 फीसदी पद भरे होने की वजह से ऐसा किया गया है।
- आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक