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अस्पतालों पर जुर्माना लगा सकेंगे सीएमओ

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अस्पतालों पर जुर्माना लगा सकेंगे सीएमओ
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी व सरकारी अस्पतालों पर अब बोर्ड के अधिकारियोें के साथ सीएमओ भी कार्रवाई कर सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगा। दूसरी ओर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी सीएमओ को प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन कराने को लेकर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी व निजी अस्पतालों पर कार्रवाई का अधिकार बोर्ड अधिकारियों को है, लेकिन तमाम जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय व अधिकारी नहीं होने की वजह से अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अब शासन स्तर से अस्पतालों पर कार्रवाई का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित जिलों में सीएमओ को भी देने की तैयारी है। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शासन स्तर पर निर्णय लेने के बाद सीएमओ को अस्पतालों की जांच करने व जुर्माना लगाने का अधिकार मिल जाएगा।
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दूसरी ओर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने भी इस संबंध में सीएमओ को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी सीएमओ को पत्र भेजकर कहा है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि उनके जिलों में सभी जिला अस्पतालों के अलावा सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन किया जा रहा है।
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