ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
मध्याह्न भोजन योजना (मिडडे मील) में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस बाबत सचिव शिक्षा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने योजना की नियमित जांच करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। गबन का आरोपी सिद्ध होने पर संबंधित से रिकवरी भी की जाएगी।
सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की अब नियमित तौर पर जांच होगी। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सचिव शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, मैन्यू के पालन व अन्य बिंदुओ की नियमित तौर पर जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक)/वित्त अधिकारी (विद्यालयी शिक्षा) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय के एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे।