केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की है। उसके बाद शहर के अधिकतर दोपहिया शोरूमों में वाहनों का नया स्टॉक पहुंच गया है। ऐसे में अगले दो-तीन दिन के भीतर दोपहिया वाहन, नंबर प्लेट लगने के बाद शोरूम से बाहर निकलेंगे। अब नंबर प्लेट लगाने में वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने चार दिसंबर 2018 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत एक अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। आदेश के अनुसार वाहनों में नंबर प्लेट डीलर को ही लगाकर देनी है। शहर के अधिकतर दोपहिया शोरूमों में मार्च का स्टॉक खत्म हो चुका है। बीते दो-तीन दिनों में नया स्टॉक पहुंचा है, जिसमें अगले दो से तीन दिन के भीतर नंबर प्लेट लगने के बाद दोपहिया वाहन शोरूम से बाहर निकाले जाएंगे।
बाजार चौकी स्थित सान्वी हीरो के लक्षित बत्ता ने बताया कि मालिक को अपने दोपहिया वाहन में नंबर प्लेट लगाने के लिए अब अलग से 245 रुपये शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनेमिक होगी। उसमें जीपीएस आधारित एक चिप लगी होगी। जिसके जरिये पुलिस कंट्रोल रूम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकता है।
शोरूम में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का कार्य जल्द शुरू होगा। कई शोरूमों में अप्रैल में बने वाहन पहुंच गए हैं। इन पर वाहन स्वामी शोरूम में ही नंबर प्लेट लगवाएंगे। -
अरविंद पांडेय, एआरटीओ
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