ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
10 साल तक भवन कर में छूट केवल नगर निगम में शामिल 40 नए वार्डों के आवासीय भवन स्वामियों को ही मिलेगी। इसके इतर नए वार्डों में मौजूद व्यावसायिक भवनों से कर वसूल किया जाएगा। इस बाबत जल्द ही नए वार्डों में मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का डाटा तैयार किया जाएगा।
बता दें, नगर निगम का दायरा 60 से बढ़ाकर 100 वार्ड हो गया है। ऐसे में नगर निगम में शामिल 40 नए वार्डों में सैकड़ों व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में मकान भी हैं। निगम ने आवासीय भवनों से 10 साल तक भवन कर नहीं वसूलने की निर्णय लिया है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कर वसूलने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष से भवन कर लागू कर दिया जाएगा। इससे निगम को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है।
अभी तक निगम नहीं पहुंचा शासनादेश
बीते वर्ष अप्रैल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा तत्कालीन मेयर विनोद चमोली ने निगम में शामिल 40 नए वार्डों में 10 साल तक भवन कर में छूट का एलान किया था, लेकिन इसका शासनादेश अभीत तक नगर निगम प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है।
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मुख्यमंत्री ने खुद 40 नए वार्डों में 10 साल तक आवासीय भवन कर में छूट का एलान किया है। व्यावसायिक भवनों पर किसी तरह की कोई छूट नहीं है। सर्वे के बाद कर की दरें तय की जाएंगी।
-सुनील उनियाल गामा, मेयर
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अभी तक नए वार्डों में 10 साल तक भवन कर में छूट का शासनादेश नहीं मिला है। व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जाएगा।
-विनय शंकर पांडेय, नगर आयुक्त