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डाकघर के ग्राहकों को मिली छूट, निकाल सकते हैं पैसा

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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देशभर के डाकघरों के ग्राहक 31 मार्च 2018 तक बिना बचत खाता खुलवाए अन्य योजनाओं में जमा धन निकाल सकते हैं। ऐसा सरकार की ओर से बचत खाता खुलवाने की तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर एक अप्रैल 2018 करने के चलते संभव हो सकेगा। डाक विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2018 के बाद बचत योजनाओं का पैसा निकालने के लिए बचत खाता खोलने की अनिवार्यता लागू हो जाएगी।
सरकार ने डाकघर की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को बचत खाता खोलने के समय में छूट दे दी है। हाल ही में डाक विभाग ने सभी डाकघरों को नोटिस भेजकर यह सूचना दी है। नोटिस के तहत छोटी बचत योजनाओं में जमा धन निकालने के लिए बचत खाता खुलवाने की तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर एक अप्रैल 2018 कर दी है। ऐसे में 31 मार्च तक बचत योजनाओं का पैसा बिना बचत खाता खुलवाए भी मिल जाएगा। डाक विभाग ने पहले भी छह अक्तूबर, सात दिसंबर और 17 दिसंबर को भी समय सीमा बढ़ाई थी।
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पहले वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट जैसी योजनाओं के निवेशक मेच्योरिटी के बाद मिलने वाले चेक को किसी भी बैंक खाते में लगा सकते थे, लेकिन नवंबर 2017 से डाक विभाग ने डाकखानों की बचत योजनाओं की परिपक्वता राशि बचत खाता के जरिये भुगतान की शर्त रख दी। इसके बाद से डाकघरों की पॉलिसी मेच्योर होने के बावजूद लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। मुख्य डाकघर से मिली जानकारी के मुताबिक अब एक अप्रैल तक खाता खुलवाने की अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल, जिन लोगों की सेविंग स्कीम मैच्योर हो रही हैं, वह सीधे चेक किसी भी खाते में लगा सकते हैं। एक अप्रैल के बाद यह लाभ नहीं मिल पाएगा।
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