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कन्या भ्रूण हत्या और लिंग जांच कराना गंभीर अपराध: एडीजे

Thu, 03 Nov 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में बोलते सिविल जज शिव कुमार।
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 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार  को सदर तहसील क्षेत्र के अलीनगर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में  विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों से भ्रूण हत्या व  लैगिंक अपराध को रोके जाने की सलाह दी गई।  एडीजे धर्मेंद्र कुमार पांडेय कहा कि लिंग परीक्षण कराना व भ्रूण  हत्या कराना दोनों ही अपराध है।
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उनहोंने महिलाओं से लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या को रोके जाने की सलाह दिया। इस दौरान महिलाओं व बच्चों  को उनके कानूनी अधिकारों व दायित्वों के बाबत जानकारी दी। प्राधिकरण के सचिव  व सिविल जज सीनियर डिवीजन शिवकुमार ने लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की  ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया।

लोगों से 12  नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में  सुलह समझौता के आधार पर मुकदमों के  निस्तारण कराए जाने पर बल दिया। तहसीलदार न्यायिक सदर ने प्रदेश सरकार की  ओर से आम लोगों व महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों खुशबू, रोहित ने गीत प्रस्तुत किया। संचालन  राजस्व निरीक्षक कोपागंज विजेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान  विरेंद्र कुमार, लेखपाल सीताराम चौहान, आशुतोष गुप्ता, विद्यालय के  प्रधानाचार्या रामवती मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।
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