सीतापुर अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिंह ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक दोषी को सात वर्ष और दूसरे को चार वर्ष के सश्रम कारावास समेत पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी ने की।
तालगांव के इटारी निवासी संतोष का पत्नी की विदाई को लेकर ससुरालवालों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 4 अक्तूूबर 2014 को वादी के ससुर गजराज अपने बहनोई हरेराम के साथ खेत पर आए और गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से हरेराम ने वादी के पिता विशंभर पर फायर कर दिया।
इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने गजराज व हरेराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायाधीश ने हरेराम को हत्या के प्रयास के लिए सात वर्ष तथा गजराज को हत्या के प्रयास के सामान्य आशय के लिए चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी आयद किया गया है।