फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चार लोगाें को रोडवेज हत्याकांड में उम्र कैद

Sat, 03 Feb 2018 08:14 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
विज्ञापन
विज्ञापन
चार साल पहले पुराने रोडवेज पर की गई एक व्यक्ति  की हत्या के आरोप  में चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार पाठक ने किया। घटना 21 अगस्त 13 की है जिसकी रिपोर्ट बाग बृगटान के रहने वाले मृतक के भाई महेश कश्यप ने लिखाई। रिपोर्ट में उसने कहा कि घटना वाले दिन रात के साढ़ूे नौ बजे वह अपने भाई पप्पु कश्यप के साथ बहन बहनोई जो रक्षा बंधन पर आए हुए थे, को छोड़ने रोडवेज गया था।
विज्ञापन

बहन सुमन कश्यप व बहनोई रतन कश्यप को बस पर बैठाकर जैसे ही रवाना किया। तभी अभियुक्त्र्रों ने रोडवेज के सामने फायरिंग शुरू कर दी । इस फायरिंग में पप्पु कश्यप की मौत हो गई। मामला  रंजिश का है। मृतक का दामाद अमर कश्यप राजू हत्या कांड में आरोपी था। मृतक उसकी पैरवी कर रहा था। । अदालत ने सिकलापुर के यशपाल और उसके भाई बाबू यादव , बिसौली के रहने वाले बब्लु यादव व भरतौल के शेर सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 15-15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें