सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नई पहल करते हुए कॉरपोरेट विवाद संबंधी मामले की सुनवाई करने से पहले पक्षकारों को 50-50 लाख रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। अटॉर्नी जनरल द्वारा गुरुवार को सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी शुरुआत कर दी।
क्रिकेट मैचों की जानकारी मुहैया कराने संबंधी विवाद मामले की सुनवाई करने केदौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के कहा कि बीसीसीआई, स्टार इंडिया, आइडिया आदि को 50-50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि सुनवाई तब होगी जब ये रकम जमा हो जाएंगे। पीठ ने सभी पक्षों को चार हफ्ते के भीतर रकम जमा कराने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के सुझाव को अमलीजामा पहनाने का यह उपयुक्त मामला है। मालूम हो कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि कॉरपोरेट विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले मामलों की सुनवाई से पहले पक्षकारों को मोटी रकम जमा करने केलिए कहा जाना चाहिए।