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BCCI: बीसीसीआई के चुनाव नई नीति के तहत कराना चाहता है खेल मंत्रालय, जल्द पूर्ण रूप से नियम लागू कराना लक्ष्य

Thu, 21 Aug 2025 06:50 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मंत्रालय का लक्ष्य है कि नई खेल नीति को अगले छह महीने में पूर्ण रूप से लागू कराया जाए, लेकिन इसका उद्देश्य इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और विनियमों को बहुत पहले अधिसूचित करना है।
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रोजर बिन्नी - फोटो : ANI
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विस्तार
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खेल मंत्रालय चाहता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सितंबर में होने वाले चुनाव नई खेल नीति के तहते होने चाहिए। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि अगर तब तक अधिनियम के नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार भी चुनाव कराए जा सकते हैं। मंत्रालय का लक्ष्य है कि इस नीति को अगले छह महीने में पूर्ण रूप से लागू कराया जाए, लेकिन इसका उद्देश्य इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और विनियमों को बहुत पहले अधिसूचित करना है।
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अधिसूचना जारी होने पर सभी को इसके अनुसार कराने होंगे चुनाव 
खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, वैसे तो चुनाव अधिनियम के अनुसार ही कराए जाने चाहिए, लेकिन अगर तब तक इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो वे लोढा समिति की सिफारिशों के तहत भी करा सकते हैं। एक बार नियमों की अधिसूचना जारी होने पर बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय महासंघों को इसके अनुसार चुनाव कराने होंगे।

खत्म हो चुका है बिन्नी का कार्यकाल
लोढा समिति की सिफारिशों के तहत पदाधिकारियों की आयु सीमा 70 वर्ष के भीतर रहनी चाहिए, लेकिन नए अधिनियम में 70 से 75 वर्ष के बीच के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर अंतरराष्ट्रीय महासंघ के नियम इसकी अनुमति देते हैं। आईसीसी के नियमों में पदाधिकारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल उनके 70 वर्ष का होने के साथ खत्म हो गया, लेकिन बोर्ड ने अभी तक अंतरिम अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया है।
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भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने संवैधानिक संशोधन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अपने चुनाव कराए। इस संशोधन के तहत भाजपा सांसद और पूर्व खेलमंत्री अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने चुनाव में अपना पर्यवेक्षक नहीं भेजा। मंत्रालय ने कहा, 'हमने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि हमें नहीं लगता कि इन चुनावों में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालत क्या कहती है।' मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है।
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