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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एमएस धोनी, आम्रपाली ग्रुप से मांगे 40 करोड़ रुपये बकाया

Wed, 27 Mar 2019 08:33 AM IST
अंशुल तलमले स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
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एमएस धोनी - फोटो : सोशल मीडिया
पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा टीम के अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जहां उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से अपनी ब्रैंडिंग और मार्केटिंग के एवज में 40 करोड़ रुपये की बकाया राशि भुगतान करने की बात कही है। इसे आम्रपाली ग्रुप की एक और बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। हजारों ठगे हुए खरीददारों के बाद अब माही ने भी अपने बकाया भुगतान की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय से दखल की मांग की है।
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एमएस धोनी
आखिर क्या है पूरा मामला?

2009 में धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से कई समझौते किए और कंपनी के ब्रैंड एम्बेसडर बने। वह इस समूह के साथ छह साल तक जुड़े रहे, लेकिन साल 2016 में जब कंपनी पर खरीददारों को ठगने का आरोप लगा, तब उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से खुद को अलग कर लिया। 
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धोनी की पत्नी भी समूह के चैरिटी कार्यक्रम से जुडी थीं। आम्रपाली समूह पर शिकंजा कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को इसके सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

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धोनी की ओर से क्या कहा गया?

इस कंपनी के कई एड में दिखने वाले धोनी ने कोर्ट से कहा कि आम्रपाली समूह ने उनके साथ कई समझौते किए, लेकिन उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया। आम्रपाली समूह पर 38.95 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 22.53 करोड़ रुपये मूलधन हैं और 16.42 करोड़ रुपये ब्याज होगा, जिसकी गणना 18 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ की गई है।

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