भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को नौ दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 नवंबर) को यह बात कही। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर एम टी टीका रमण की पीठ ने नोटिस जारी किया।
धोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयान देने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने संपत कुमार पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें समन जारी करने की मांग की थी।
धोनी ने 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में उनसे (धोनी) जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।
अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद संपत कुमार ने कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के पास हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायपालिका और इस मामले में उनके खिलाफ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।