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IPL 2026: क्या फ्लाइट में चहल ने की वेपिंग? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर घिरे युजवेंद्र; जानें मामला

Thu, 07 May 2026 04:22 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह फ्लाइट में वेपिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर हालांकि, अब तक चहल या पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी का कोई बयान सामने नहीं आया है।
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युजवेंद्र चहल - फोटो : Screen Grab X
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विस्तार
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पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि वह फ्लाइट में वेपिंग कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल मैच के दौरान वेपिंग करते दिखे थे जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अर्शदीप सिंह के व्लॉग की क्लिप और स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें दावा किया गया कि चहल ने फ्लाइट में वेपिंग की है। 
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सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा
यह वीडियो तब का बताया जा रहा है जब पंजाब किंग्स की टीम अहमदाबाद से हैदराबाद की यात्रा कर रही थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि व्लॉग के ओरिजिनल वीडियो को बाद में एडिट कर दिया गया। यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस मामले पर चहल या फ्रेंचाइजी का कोई बयान सामने नहीं आया है। अमर उजाला भी इस वीडियो के सत्यापन की पुष्टि नहीं करता है। 
 

वेपिंग करने पर घिरे थे रियान
  • इससे पहले, आईपीएल के मौजूदा सीजन में रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने पर घिरे थे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उन पर कड़ी कार्रवाई की थी।
  • रियान पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया था, जबकि आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन पर उनके खाता में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया था।
  • रियान ने राजस्थान और पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 40वें मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था जिसे लेकर कार्रवाई की गई थी।
  • पंजाब किंग्स के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले के दौरान वह ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते कैमरे में दिखाई दिए थे। 
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भारत में वेपिंग पर कानून क्या कहता है?
भारत में ई-सिगरेट और वेपिंग 'द प्रोहिबिशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट' (PECA), 2019 के तहत प्रतिबंधित है। इस कानून के तहत इनके निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर रोक है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। 
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