उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआई के राज्य संघों के चुनाव करवाने की तारीख को चार अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। सीओए ने अपने बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 18 जुलाई 2016 और 9 अगस्त 2018 के आदेश के अनुरूप सदस्य राज्य संघों के चुनाव संपन्न होने थे।
विभिन्न राज्य संघों को अनुपालन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीओए ने सदस्य राज्य संघों के चुनाव संपन्न करवाने की तिथि चार अक्टूबर तक बढ़ा दी है। उच्चतम न्यायालय अगर कोई और फैसला या निर्देश देता है तो वह भी इसमें शामिल रहेगा।
सीओए ने इसके साथ ही राज्य संघों से कहा कि उन्होंने जिस संविधान को मंजूरी दे दी है उसमें कोई बदलाव नहीं की जाए। बयान में कहा गया कि सदस्य राज्य संघों को निर्देश दिया जाता है कि वह सीओए से मंजूर संविधान के तहत चुनाव कराए। यह उच्चतम न्यायालय के नौ अगस्त 2018 को दिये फैसले और 20 सितंबर 2019 को दी गयी छूट के मुताबिक होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य संघ अगर बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक चुनाव नहीं कराते हैं तो उनके चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं मिलेगी। बयान के मुताबिक, ‘जिन राज्य संघों ने अपने संविधान को बीसीसीआई संविधान के अनुरूप नहीं ढाला है उनके चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दिए जाने का खतरा रहेगा।’