दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है।
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बाल श्रम करने वाले बच्चों में से हो सकता है किसी ने आपके पूछने पर कहा हो कि वह शिक्षक बनना चाहता है या वह चिकित्सक बनना चाहता है या फिर और भी बहुत कुछ, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमनें कभी यह जानने की कोशिश की कि कितने बच्चे हैं जो अपने इन ख्वाबों को पूरा कर पाए।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। 71 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को मजदूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में मजबूर होना पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की नई रिपोर्ट 'फाइंडिंग्स ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर' में 140 देशों का आंकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि ऐसी 130 चीजें है जिन्हें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। ईंटें तैयार करने से लेकर मोबाइल फोन के पुर्जे बनाने तक के कई काम बच्चों से लिए जाते है।
2001 के जनगणना के आंकड़ों अनुसार भारत में 5 से14 वर्ष की आयु के 1 करोड़ 26 लाख 66 हजार 377 बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। सरकारी नीतियों व सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के चलते इसमें काफी कमी आई और यही आंकड़े इसी आयु वर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 43 लाख 53 हजार 247 तक आ गए। उतर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्रा और गुजरात में बाल मजदूरी की दर अन्य राज्यों से अधिक है।
एक सभ्य समाज में कोई मां-बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चे बीड़ी, पटाखे, माचिस, ईंटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र और फुटबॉल कालीन आदि बनवाना के कार्यों को करे। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे की रेशम के तार खराब न हो इसलिए बच्चों के नन्हे हाथों से रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करवाई जाती है।
बाल श्रम एक ऐसा शोषण है जो बच्चों से उनके निर्दोष बचपन के अधिकार को लूटता है। गरीबी और बाल श्रम का आपसी दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है गरीबी से बाल श्रम होता है और बाल श्रम गरीबी के स्तर को बनाए रखता है।
दुनिया भर में हर दस में से एक बच्चा बाल मजदूर हैंं।
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दुनिया भर में हर दस में से एक बच्चा बाल मजदूर है। जबकि 2000 के बाद से बाल श्रम में बच्चों की संख्या में 9 करोड़ से ऊपर की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ने 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है देखना होगा इस दिशा में विश्व समुदाय कैसे मजबूती से आगे बढ़ता है।
दुनिया भर के हर 10 बाल श्रमिकों में से 9 बच्चे अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं, अफ्रीका में बाल श्रमिकों का सबसे ज्यादा अनुपात है। अफगानिस्तान के ईंट भट्टों में काम करने वाले लगभग आधे कर्मचारियों की आयु 14 वर्ष से कम है। इसी तरह इथियोपिया में लगभग 60% बच्चे काम करते हैं।
बाल श्रम को दूर करने के लिए देश के भीतर बहुत से कठोर कानून व नीतियां भी बनाई गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, फैक्ट्रियों व खानों में जोखिम भरे कार्य कराना अपराध है।
बाल अधिनियम-1933, बाल रोजगार अधिनियम -1938, भारतीय कारखाना अधिनियम-1948, बागान श्रम अधिनियम-1951, खान अधिनियम-1952, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम तथा बाल श्रमिक प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम-1986 आदि कानून व नीतियां बाल मजदूरों की सेवाओं, कार्यदशाओं, कार्य के घंटे, मजदूरी दर आदि का नियमन करते हैं।
बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, के अनुसार "बच्चे" का मतलब है एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरा न किए हों। यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची के भाग क एवं ख (धारा 3) में शामिल 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं आदि उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है।
संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21-क में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून उनको 6 से 14 साल की उम्र तक सरकार द्वारा क़ानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता है।
इसी तरह अनुच्छेद-24 के तहत चौदह साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं।
नाम के लिए कानून जितने मर्जी बना दिए जाएं लेकिन जब तक धरातल पर इन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा सकता तब तक बाल श्रम निषेध कानूनों की फेहरिस्त ही लंबी होगी इन कानून के हाथ लंबे नहीं हो सकते।
इसके साथ ही समाज को भी बच्चों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को काम देने का अहसान करने की बजाए उसके व्यस्क अभिभावकों को रोजगार दिया जाना चाहिए।
हम सबका दायित्व बनता है वह बचपन जिसमें बच्चा सपनों के पंखों से उड़ान भरना सीखता है उसमें इन पंखों को काट कर आपाहिज करने की बजाए खुला आसमान देने की जरूरत है।
12 जून को भले ही पूरा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहा हो लेकिन बाल श्रम दिवस मनाने से नहीं बच्चों को उनके अधिकार देने से रुकेगा।
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