कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों को निर्देश देतीं डीएम मोनिका रानी।
- फोटो : अमर उजाला
जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद के सभी मुद्रक/प्रकाशक के स्वामियों को अवगत कराया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं अन्य प्रत्याशियों द्वारा प्रेसों से मुद्रित करायी जाने वाली निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन पुस्तक ,पोस्टर/ पंफ लेट आदि पर होने वाले व्ययों की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाय। कहा कि नियम उल्लंघन पर मुद्रक, प्रकाशक का लाइसेंस रद किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि धारा 127 के अंतर्गत निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी निर्वाचन पंफ लेट, पोस्टर प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम,पता व प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय,
127 क (2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियां सहित प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी दें। धारा 127 के के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और उक्त पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी
जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जायेगा और छह महीने का कारावास तथा दो हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।