बिकरू कांड की आरोपी नाबालिग खुशी दुबे के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कानपुर पुलिस से मामले की रिपोर्ट मांगी है। मार्च में सुनवाई होगी। तब पुलिस को जवाब दाखिल करना होगा। वकील प्रभाशंकर मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया है कि वारदात में खुशी शामिल नहीं थी।
पुलिस ने उसे फंसाया है। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कानपुर पुलिस को नोटिस भेजा है। खुशी पर वह सभी धाराएं लगाई गई हैं जो विकास और उसके कुख्यात साथियों पर लगाई गई थीं। किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी को नाबालिग घोषित किया था। उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराया गया था। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में खुशी की मानसिक स्थित उच्च स्तर की पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी।