धर्मशाला। 39 मील शाहपुर से अस्पताल रोड तक का मार्ग और रेहलू चौक मुख्य बाजार शाहपुर से मिनी सचिवालय शाहपुर तक के मार्ग को प्रतिदिन प्रातः नौ से सायं छह बजे तक के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने बताया कि यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लिया गया है। ब्यूरो